Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Hint24
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    News Hint24
    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द
    मध्यप्रदेश

    मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द

    News DeskBy News DeskJanuary 28, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मंगलवार को 87:13 फार्मूले पर पहली सुनवाई कर रही यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा भर्तियों में 13 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक भी हटने का रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भी अब खत्म हो गया है।

    87:13 फार्मूला रद्द

    87:13 फार्मूले के कारण बाकी पदों पर भर्तियां लटकी हुई थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि महाधिवक्ता की राय के आधार पर हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को सभी भर्तियों में 87:13 फार्मूला लागू करने का आदेश दिया था। यह फैसला प्रदेश में आरक्षण से जुड़े विवाद को सुलझाने और भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से शुरू करने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ है।

    27 प्रतिशत आरक्षण लागू

    इससे सरकार को आरक्षण नीति के तहत काम करने में स्पष्टता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार अब ओबीसी आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। इससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को काफी फायदा होगा, जो लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।

    अब भर्ती का रास्ता साफ

    यूथ फॉर इक्वालिटी की ओर से दायर याचिका में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 के आदेश को रद्द करते हुए साफ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

    87:13 फॉर्मूले के कारण बिगड़ रही थी व्यवस्था

    87:13 फॉर्मूले के कारण भर्तियां ठप हो गई थीं। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87:13 फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद राज्य में सभी भर्तियां रुक गई थीं। सरकार ने महाधिवक्ता की राय के आधार पर यह फॉर्मूला तैयार किया था, जिसमें 87 फीसदी सीटें अनारक्षित और 13 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थीं। इस फॉर्मूले के कारण 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थियों में नाराजगी थी।

    News Desk

    Related Posts

    जमीन पर बैठकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश…..

    May 7, 2026

    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रदेशव्यापी आयोजन 8 मई को , पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजेंगी शहनाई, 2300 से अधिक जोड़े होंगे परिणय सूत्र आबद्ध….

    May 7, 2026

    उप मुख्यमंत्री ने 2.06 करोड़ की लागत से घोटिया विद्युत उपकेंद्र का किया भूमिपूजन…..

    May 7, 2026

    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं…..

    May 7, 2026

    जन-जन की आस्था का सेतु बनी ‘रामलला दर्शन योजना’, श्रद्धा से सम्मान और आस्था से आत्मविश्वास तक की ऐतिहासिक यात्रा- पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल….

    May 7, 2026

    शिविर में ही समस्या का निराकरण हो जाना एक बड़ी उपलब्धि – मंत्री लखनलाल देवांगन….

    May 7, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    जमीन पर बैठकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश…..

    May 7, 2026

    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रदेशव्यापी आयोजन 8 मई को , पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजेंगी शहनाई, 2300 से अधिक जोड़े होंगे परिणय सूत्र आबद्ध….

    May 7, 2026

    उप मुख्यमंत्री ने 2.06 करोड़ की लागत से घोटिया विद्युत उपकेंद्र का किया भूमिपूजन…..

    May 7, 2026

    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं…..

    May 7, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Mansoor Hasan
    मोबाइल - +91 9300847172
    ईमेल - [email protected]

    कार्यालय

    छत्तीसगढ़ - 40/504 , EVERGREEN CHOWK , BAIJANTAHAPARA , Raipur - CG

    मध्यप्रदेश - NOORMAHAL, PATHAR WALI GALI NO. 02, BHOPAL Dist.-BHOPAL
    May 2026
    M T W T F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « Apr    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.