Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Hint24
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    News Hint24
    Home»देश»लिखित परीक्षा दूर की कौड़ी; आयोगों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर CJI चंद्रचूड़ का ऐतराज…
    देश

    लिखित परीक्षा दूर की कौड़ी; आयोगों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर CJI चंद्रचूड़ का ऐतराज…

    By February 3, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    लिखित परीक्षा दूर की कौड़ी; आयोगों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर CJI चंद्रचूड़ का ऐतराज…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐतराज जताया है।

    सीजेआई ने इन आयोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता को ‘दूर की कौड़ी’ बताया और केंद्र से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

    सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते के अंदर इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने को कहा।

    संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, शीर्ष अदालत ने 2023 के एक फैसले में निर्देश दिया था कि राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो पत्रों (पेपर) वाले लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।

    शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या पूर्व जिला न्यायाधीश को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कहना उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उद्देश्यों को विफल करता है।

    इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कामकाज और फैसले चयन समिति के पास उपलब्ध हैं, जो उन्हें ऐसे उपभोक्ता संरक्षण मंचों के लिये नियुक्त करने से पहले उन पर विचार कर सकती है।

    पीठ ने कहा, “यह (परीक्षा) दूर की कौड़ी है और उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उद्देश्य को विफल करती है। पीठ ने कहा, “इस अदालत के 3 मार्च 2023 के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किया गया था कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां दो पेपर वाली लिखित परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए।

    सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वह विशेष रूप से उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता पर केंद्र सरकार से निर्देश मांगेंगे।

    ” न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, ”हम इसे आने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करेंगे।” 

    Related Posts

    ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, दो माओवादी मारे गए, मृतकों में रश्मि शामिल

    February 23, 2026

    शरद पवार परिवार में खुशखबरी: सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की सारंग संग सगाई, नागपुर से जुड़ा रिश्ता

    February 11, 2026

    विध्वंस के 1000 साल बाद सोमनाथ में भव्य महाशिवरात्रि, 5 लाख श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    February 11, 2026

    गौमूत्र पर विश्वास: नवजोत कौर सिद्धू का कहना – स्नान व सेवन से मिली ताकत, कैंसर से निबटने में मदद

    February 2, 2026

    1️जनवरी में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 28.33 लाख करोड़ रुपये का हुआ लेन-देन

    February 2, 2026

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 24 घंटे उड़ानें शुरू

    February 2, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    तीजा-पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और कृषि परंपरा के प्रतीक : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….

    September 7, 2026

    स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सिकल सेल रोग पर राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित

    September 7, 2026

    बस्तर की जनता जैसा विकास चाहेगी, वैसा ही होगा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    September 7, 2026

    राज्यपाल रमेन डेका ने न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ…..

    September 7, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Mansoor Hasan
    मोबाइल - +91 9300847172
    ईमेल - [email protected]

    कार्यालय

    छत्तीसगढ़ - 40/504 , EVERGREEN CHOWK , BAIJANTAHAPARA , Raipur - CG

    मध्यप्रदेश - NOORMAHAL, PATHAR WALI GALI NO. 02, BHOPAL Dist.-BHOPAL
    September 2026
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
    « Aug    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.