छत्तीसगढ़राज्य

कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले दत्तक पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा

ग्राम फत्तेगंज में निवासरत वृद्ध की उसके दत्तक पुत्र ने कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

ये था पूरा मामला
वृद्ध दुलार सिंह की पत्नी घसनीन बाई ने आठ मई 2023 को पुलिस के समक्ष बताया कि सात मई 2023 को शाम सात बजे वह तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए आदमी ढूंढने गई थी। जब वह वापस आई, तब उसके पति दुलार सिंह व दत्तक पुत्र चंद्रा के मध्य लड़ाई- झगड़ा व मारपीट हो रही थी। लड़ाई- झगड़ा को छुड़ाने के लिए पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के भाई प्रहलाद कंवर को बुलाकर लाया, तब तक चंद्रा ने उसके पति दुलार सिंह के सिर पर टांगी से मार कर गिरा दिया था। सिर फटने व खून निकलने की वजह से उसके पति की मौत हो गई थी।

आरोपित चंद्रा को सश्रम आजीवन कारावास
पुलिस ने घसनीन की शिकायत पर धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपित चंद्रा को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद मामला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में शासन की से अतिरिक्त अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवम अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी करते हुए बताया कि सुनवाई के बाद चंद्रा कंवर पर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तदुपरांत आरोपित को जेल भेज दिया ज्गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button