छत्तीसगढ़राज्य

गलत ट्रांसफर के मामले में भी कर्मचारियों की नहीं होगी सुनवाई, मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय सेवकों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इसे असंवैधानिक बताया है।

7 से 10 दिन का समय दिया गया

प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि शासकीय सेवकों का स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। जिसका पालन सभी कर्मचारी करते हैं, लेकिन जहां शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नियमों के विरुद्ध किया गया है और जहां मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। जिसके कारण शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पर नवीन पदस्थापना पर जाने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया है।

एकतरफा कार्यमुक्ति आदेश दिया गया

अन्यथा एकतरफा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा। कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होगी। और यदि शासकीय सेवक 7 से 10 दिन के भीतर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो निलंबन, सेवा में विराम, देहांत जैसी सजा देने का प्रावधान है, जिसका विरोध किया है।

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